रायपुर। Raipur Big News : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रोगियों की निजता और संवेदनशीलता को देखते हुए फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर सख्त रोक लगा दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 13 जून को जारी चार पृष्ठीय आदेश को कल सार्वजनिक किया गया, जिसमें मीडिया कवरेज को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश तय किए गए हैं।
Raipur Big News : नए नियमों के मुताबिक अब बिना लिखित सहमति के किसी भी मरीज की तस्वीर या वीडियो लेना गैरकानूनी होगा। यह सहमति स्वयं मरीज या उसके वैधानिक अभिभावक द्वारा दी जानी चाहिए। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अस्पतालों के वार्ड, आईसीयू और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में मीडिया के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
विशेष बात यह है कि इस आदेश को हाल ही में राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में हुए बाउंसर विवाद के बाद की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है। उस घटना के बाद अस्पतालों में मीडिया और आम लोगों की अराजक घुसपैठ पर सवाल उठे थे।
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चिकित्सा शिक्षा विभाग के नए निर्देशों में मीडिया के लिए एक अनिवार्य अनुमति प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके तहत:
मीडियाकर्मी को जनसंपर्क अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
लाइव रिपोर्टिंग केवल निर्धारित स्थान और समय पर ही की जा सकेगी।
किसी भी मरीज की पहचान, स्थिति या दुर्घटना संबंधी विवरण बिना कानूनी अनुमति के उजागर नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा, निर्देश में यह भी कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों से जुड़ी कोई भी खबर प्रकाशित होने पर उसकी वास्तविक स्थिति उसी दिन आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा। साथ ही, पांच दिन के भीतर पालन प्रतिवेदन भी विभाग को भेजना होगा।
यह निर्णय मरीजों की गोपनीयता, सुरक्षा और चिकित्सकीय वातावरण की मर्यादा बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।