Saturday, August 15, 2026
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CG News : DSP की नीली बत्ती कार पर पत्नी का बर्थडे स्टंट पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, कोर्ट ने CS से पूछा…..बताएं क्या कार्रवाई की !

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CG News : बिलासपुर। बलरामपुर जिला में पदस्थ डीएसपी की नीली बत्ती लगी कार पर पत्नी का बर्थडे और स्टंट पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियों और मीडिया रिपोर्टस को जनहित याचिका मानकर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मामले में चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि आपने क्या कार्रवाई की, शपथपत्र के साथ जवाब दें। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

CG News : गौरतलब है कि बलरामपुर जिला में 12वीं बटालियन में तस्लीम आरिफ डीएसपी के पद पर पदस्थ है। तस्लीम आरिफ की पत्नी फरहीन का बर्थडे मनाते एक वीडियों सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इस वीडियों में फरहीन अपनी सहेलियों के साथ पति की नीली बत्ती लगी कार की बोनट पर बैठकर जन्मदिन का केक काटते और स्टंट करते दिखीं थी। सोशल मीडिया में यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। मीडिया ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से सामने लाते हुए बताया था कि डीएसपी तस्लीम की पत्नी का ये वीडियों अंबिकापुर के सरगवां पैलेस होटल में शूट किया गया था।

CG News : जहां गाड़ी के बोनट पर केक रखकर बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया। नीली बत्ती वाली एक्सयूवी 700 कार तस्लीम आरिफ की निजी गाड़ी है। जिसमें डीएसपी की पत्नी और उनकी सहेलियां सवार होकर खतरनाक ढंग से स्टंट करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट करती देखी जा सकती है। मीडिया में खबर आने के बाद बकायदा इस पूरे मामले में पुलिस ने कार के चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई में किसे आरोपी बनाया गया, यह स्पष्ट नहीं है।

CG News : ऐसे में अब इस पूरे प्रकरण पर अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सख्ती दिखाई है। डीएसपी की पत्नी के इस स्टंट और बर्थडे सेलिब्रेशन पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल वीडियो को जनहित याचिका मानकर चीफ जस्टिस ने सुनवाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है, शपथपत्र के साथ जवाब दें। इस पूरे मामले में एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

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