Raipur Municipal Corporation Property Tax : रायपुर: रायपुर नगर पालिक निगम का राजस्व विभाग अब संपत्तिकर (Property Tax) की वसूली को लेकर अत्यंत सख्त हो गया है। निगम प्रशासन ने शहर के उन 100 बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर ली है, जिन्होंने लंबे समय से अपना टैक्स जमा नहीं किया है। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इन बकायादारों ने तुरंत अपना टैक्स अदा नहीं किया, तो न केवल उनके नाम और विवरण सार्वजनिक किए जाएंगे, बल्कि उनके प्रतिष्ठानों या संपत्तियों को सील करने और कुर्की की कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों से 10-10 बड़े बकायादारों को चिन्हित किया गया है। निगम के राजस्व विभाग ने इन सभी डिफॉल्टर्स को सलाह दी है कि वे कार्रवाई की परेशानी से बचने के लिए अपना बकाया तुरंत जमा करा दें। यदि निर्धारित अंतिम तिथि तक करों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निगम नियमानुसार 17 प्रतिशत अधिभार (Penalty) के साथ वसूली की प्रक्रिया शुरू करेगा।
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, निगम प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 31 मार्च 2026 तक की अंतिम देय तिथि को देखते हुए, नगर निगम के सभी 10 जोन कार्यालय अब शनिवार और रविवार के शासकीय अवकाश के दिनों में भी सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। नागरिक इन अवकाश के दिनों में भी कार्यालय जाकर अपना संपत्तिकर जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा, निगम ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ‘मोर रायपुर’ (Mor Raipur) ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी प्रदान की है। करदाता घर बैठे प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। निगम अधिकारियों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय पर टैक्स भरकर संभावित कानूनी कार्रवाई और अधिभार के बोझ से बचें।











