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High Security Number Plate लगवाना अनिवार्य, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

रायपुर: अगर आपने अपना वाहन 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदा है और अब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगवाई है, तो अब सतर्क हो जाइए। 15 अप्रैल को तय की गई अंतिम तारीख गुजर चुकी है और अब से पूरे छत्तीसगढ़ में चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिना HSRP के पकड़े जाने पर ₹500 से लेकर ₹10,000 तक का चालान काटा जा सकता है।

परिवहन विभाग के अनुसार, प्रदेश में लगभग 40 लाख वाहन ऐसे हैं जिनमें HSRP लगाना अनिवार्य है। सिर्फ रायपुर जिले में ही 10 लाख से अधिक वाहन शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक केवल 60 हजार वाहनों में ही यह प्लेट लगाई जा सकी है। इसे देखते हुए अब यातायात पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर सख्त कार्रवाई की योजना बना रहे हैं।

  • प्रदेश में कुल HSRP लगवाने वाले वाहन: 60,000+

  • रायपुर जिले में: 24,903

  • नए वाहन पंजीकरण: 35,000

इसके बावजूद, लाखों वाहन मालिकों ने अभी तक HSRP लगवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

HSRP लगाने की व्यवस्था

राज्य सरकार ने ‘रोसमार्टा सेटी’ और ‘रियल मेज़ान इंडिया लिमिटेड’ को HSRP लगाने की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा, राज्यभर के ऑटोमोबाइल डीलर्स को भी अधिकृत किया गया है ताकि वाहन मालिकों को स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सके।

रायपुर कलेक्ट्रेट में एक विशेष काउंटर की स्थापना की गई है, जहां डिजिटल भुगतान के माध्यम से HSRP लगवाई जा सकती है।

शुल्क विवरण (GST सहित):

  • दोपहिया / ट्रैक्टर / ट्रेलर: ₹365.80

  • तीन पहिया वाहन: ₹427.16

  • हल्के मोटरयान: ₹656.08

  • पैसेंजर कार: ₹705.64

2019 से पहले के वाहनों के लिए अनिवार्य

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी दोपहिया और चारपहिया वाहनों में HSRP लगवाना अनिवार्य है। सभी आरटीओ कार्यालयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब बिना HSRP के चल रहे वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द HSRP लगवाकर खुद को संभावित जुर्माने और परेशानी से बचाएं। वाहन मालिक अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट या निकटतम आरटीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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