Dhar Crime News : धार, मध्य प्रदेश। धार जिले के सागौर थाना क्षेत्र में डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
Dhar Crime News : क्या था मामला?
यह घटना 8 अप्रैल 2023 की है। सागौर थाना क्षेत्र के ग्राम कुंवरसी में रात करीब 3 बजे नवीन पटेल अपने घर में सो रहे थे, तभी कुछ सामान गिरने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि चार अज्ञात बदमाश घर में लूटपाट कर रहे थे। बदमाशों ने धारदार चाकू से नवीन के सीने और गले पर वार किया। इसके बाद उन्होंने नवीन और उनके माता-पिता के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए।
बदमाशों ने घर से 50 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवर और दो मोबाइल फोन लूट लिए। घटना के बाद, पीड़ित नवीन ने सागौर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस जांच और गिरफ्तारी
तत्कालीन थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह भदौरिया ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने तीन आरोपियों- अजय (25), भगवान (46) और सुनील (22) को गिरफ्तार किया। इनके पास से 35 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवरात और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जांच के बाद, चौथा आरोपी धर्मेंद्र निवासी सांघवीकला का पता चला।
न्यायालय का फैसला
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अपर लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने 18 गवाहों के बयान, 70 दस्तावेज और 8 अन्य सामानों को कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को सही पाते हुए तीन आरोपियों- अजय, भगवान और सुनील को 10 साल के सश्रम कारावास और 8000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, चौथे आरोपी धर्मेंद्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।









