Tuesday, May 19, 2026
35.1 C
Raipur

C.G News : नेशनल हाईवे मुआवजा मामले में कोर्ट सख्त, 221 दिन की देरी पर माफ करने से साफ़ इनकार

निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे से जुड़े एक मामले में दायर आर्बिट्रेशन अपील को 221 दिन की देरी के कारण खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि केवल धनाभाव, कानूनी जानकारी की कमी या व्यक्तिगत परेशानियों जैसे सामान्य कारण इतनी लंबी देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ में हुई।

क्या था भूमि अधिग्रहण विवाद

जांजगीर-चांपा जिले के सारागांव निवासी कुछ किसानों की जमीन नेशनल हाईवे चौड़ीकरण परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी। वर्ष 2016 में पारित अवार्ड से असंतुष्ट होकर प्रभावित पक्षों ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3G(5) के तहत मध्यस्थ के समक्ष पुनर्मूल्यांकन की मांग रखी। मध्यस्थ ने 2017 में मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड, रायपुर के दिशा-निर्देशों के अनुसार करने का निर्देश दिया था।

Read More : C.G News : महानदी में माइनिंग वेस्ट फेंकने से हाई कोर्ट की प्रशासन को लताड़, पूछा- क्या हुई अब तक की कार्रवाई

जिला न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट तक

मध्यस्थ के आदेश को लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) ने जिला न्यायालय में चुनौती दी, जहां 2019 में मध्यस्थ का आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके बाद प्रभावित पक्षों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन यह अपील निर्धारित समयसीमा से 221 दिन बाद दाखिल हुई।

देरी माफी की दलीलें खारिज

अपीलकर्ताओं ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी माफी की मांग करते हुए आर्थिक तंगी, प्रक्रिया की जानकारी के अभाव और व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने इन तर्कों को पर्याप्त नहीं माना और समयसीमा के पालन को अनिवार्य बताते हुए अपील खारिज कर दी।

समयसीमा पालन पर न्यायालय का संदेश

इस फैसले को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवादों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट संकेत दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी को हल्के में नहीं लिया जा सकता और निर्धारित कानूनी समयसीमा का पालन अनिवार्य है।

Share The News

Unable to load videos.

Popular News

CG Transfer Breaking : वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ा फेरबदल, 21 कर्मचारियों का तबादला

CG Transfer Breaking :रायपुर। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर...

Raipur Police Commissioner: IPS डॉ. संजीव शुक्ला ने संभाला पुलिस आयुक्त का पदभार… जानिए क्या कुछ कहा

Raipur Police Commissioner:रायपुर : रायपुर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के...

Related Articles

Popular Categories