जबलपुर | MP High Court : मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अब अपने अगले कदम की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने साफ किया है कि राज्य भर में भूमाफियाओं से खाली कराई जा रही वक्फ की जमीन अब किसानों को खेती के लिए लीज़ पर दी जाएगी। यह देश में पहली बार होगा जब वक्फ संपत्ति पर खेती होगी और उससे होने वाली आय समाज के जरूरतमंद वर्गों की भलाई में इस्तेमाल की जाएगी।
MP High Court : वक्फ बोर्ड के इस फैसले को सामाजिक न्याय और उपयोगिता की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बोर्ड का कहना है कि इससे न केवल बेकार पड़ी वक्फ जमीनों का सदुपयोग होगा, बल्कि गरीब किसानों को भी खेती के नए अवसर मिलेंगे।
इससे पहले हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका में दो मुख्य आपत्तियाँ भी सामने आई थीं – पहली, वक्फ आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाली डॉ. फरजाना गजाल पूर्णकालिक CEO नहीं हैं, जो वक्फ अधिनियम की धारा 23 के अनुसार अनियमित है। दूसरी आपत्ति थी कि 1994 के परिपत्र के अनुसार वक्फ संपत्ति की नीलामी केवल मुतवल्ली ही कर सकता है, न कि वक्फ बोर्ड। हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर याचिका खारिज की, जिससे बोर्ड को कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।
अब बोर्ड ने ज़मीन पर खेती के लिए रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। जल्द ही पात्र किसानों को लीज़ पर जमीन आवंटित की जाएगी और इससे प्राप्त आय गरीबों, यतीमों और सामाजिक सेवा के कार्यों में लगाई जाएगी।