Indore News :इंदौर : महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा पिछले कुछ वर्षों से सशुल्क दर्शन व्यवस्था लागू की गई थी जिसे लेकर इंदौर के एक सामाजिक कार्यकर्ता संदीप मिश्रा द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी जिसमें स शुल्क दर्शन व्यवस्था की। आदेश की कापी मांगी गई थी लेकिन समय रहते वह जानकारी उन्हें नहीं दी गई जिसके बाद प्रथम अपील की सुनवाई भी टाल दी गई फिर राज्यसूचना आयोग में अपील की गई लेकिन वर्ष 2023 से अब तक सुनवाई में नहीं लाई गईजिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली।
Indore News : जहां से माननीय न्यायालय द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सूचना आयोग 60 दिन का समय जवाब पेश करने का दिया है वहीं जानकारी देते हुए याचिका करता संदीप मिश्रा ने बताया कि सर शुल्क दर्शन व्यवस्था में फर्जी वाडा हुआ है उनके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत याचिका की गई थी लेकिन उन्हें समय रहते महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी तब तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह सिग्नेचर से एडीएम के रीडर द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमें जिसमें स शुल्क दर्शन व्यवस्था लागू की गई थी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर याचिका करता द्वारा याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई है फिलहाल देखना है कि राज्य सूचना आयोग अब किस तरह का जवाब पेश करता है।