रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुद्ध जयंती के अवसर पर 1 मई, शुक्रवार को शहरभर में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रायपुर नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी पशुवध गृह और मीट विक्रय दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महापौर के निर्देश पर निगम की कार्रवाई
रायपुर महापौर मीनल चौबे के निर्देश के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने शहर के सभी जोनों को अलर्ट मोड पर रखा है। निगम प्रशासन का कहना है कि बुद्ध जयंती के दिन धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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जोन स्तर पर रहेगी कड़ी निगरानी
नगर निगम ने सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। टीमों को यह सुनिश्चित करने कहा गया है कि किसी भी दुकान, होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री न हो।प्रशासन ने विशेष रूप से होटल, ढाबों और रेस्तरां पर नजर रखने की तैयारी की है ताकि नियमों का उल्लंघन न हो सके।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम के अनुसार यदि किसी होटल, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान में मांस बिक्री करते हुए पाया गया, तो तत्काल जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित संचालकों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी होगी।
पहले भी लागू होते रहे हैं ऐसे प्रतिबंध
धार्मिक पर्वों और विशेष अवसरों पर नगर निगम द्वारा पहले भी मांस बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य सामाजिक सौहार्द और धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखना है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
नगर निगम ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे प्रशासनिक आदेशों का पालन करें और शहर में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।











