Chhattisgarh Liquor Rule: शराब प्रेमियों को बड़ा झटका, सरकार ने बदल ये नियम, जानिए कब से होगी लागू

Sanjay Sahu
Chhattisgarh Liquor Rule

Chhattisgarh Liquor Rule: रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब की प्रीमियम दुकानों को लेकर आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इसके तहत प्रदेश की सभी 49 प्रीमियम शराब दुकानों में शराब की बिक्री केवल कैशलेस तरीके से की जाएगी। यानी ग्राहक अब नकद भुगतान नहीं कर सकेंगे और QR कोड के जरिए भुगतान करना होगा।

Chhattisgarh Liquor Rule: ओवररेटिंग की शिकायतों के बाद फैसला

आबकारी विभाग को प्रीमियम शराब दुकानों में निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने यानी ओवररेटिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए विभाग ने भुगतान व्यवस्था में बदलाव किया है। अब शराब खरीदने पर ग्राहक को QR कोड के जरिए डिजिटल भुगतान करना होगा। इससे बिक्री और भुगतान का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

डिजिटल रिकॉर्ड से होगी निगरानी

विभाग का मानना है कि कैशलेस व्यवस्था से शराब दुकानों में होने वाले लेनदेन की निगरानी आसान होगी। डिजिटल भुगतान होने से हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। इससे शराब की निर्धारित कीमत और ग्राहक से लिए गए वास्तविक पैसे के बीच किसी तरह का अंतर होने पर उसकी जांच करना आसान होगा।

Chhattisgarh Liquor Rule: ओवररेटिंग पर लगाम लगाने की कोशिश

Chhattisgarh Liquor Rule: नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रीमियम शराब दुकानों में ओवररेटिंग की शिकायतों पर रोक लगाना है। अगर किसी दुकान पर निर्धारित कीमत से ज्यादा राशि लेने की शिकायत मिलती है, तो डिजिटल भुगतान के रिकॉर्ड के आधार पर मामले की जांच की जा सकेगी।

Chhattisgarh Liquor Rule: आबकारी विभाग के इस फैसले से 1 अक्टूबर से प्रदेश की सभी 49 प्रीमियम शराब दुकानों में भुगतान का तरीका बदल जाएगा। ग्राहक को शराब खरीदने के लिए कैश की जगह QR कोड से भुगतान करना होगा।

Share The News
Share This Article
1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *