Income Tax Return : इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करने वालों को अब नहीं मिलेगी राहत….पढ़े पूरी खबर

नई दिल्ली। Income Tax Return : अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो अब भी समय है, लेकिन देर करने की कीमत भारी पड़ सकती है। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। हालांकि इस तय समयसीमा के बाद रिटर्न फाइल करने पर 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा, साथ ही बकाया टैक्स पर हर महीने 1% की दर से ब्याज भी देना होगा।

Income Tax Return : रिफंड, लोन, वीजा आवेदन पर असर

लेट फाइलिंग न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि आपके वित्तीय ट्रांजैक्शन्स जैसे इनकम टैक्स रिफंड, होम या एजुकेशन लोन और वीजा प्रक्रिया पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। बिना समय पर ITR के बैंक लोन अप्रूवल में देरी हो सकती है और कई देशों में वीजा अप्लाई करते समय भी ITR की कॉपी जरूरी होती है।

समय रहते करें फाइल

आयकर विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे अंतिम तारीख से पहले ITR भरें ताकि पेनल्टी, ब्याज और अन्य समस्याओं से बचा जा सके। यदि आपकी इनकम टैक्स सीमा के दायरे में नहीं आती, फिर भी कुछ मामलों में ITR फाइल करना फायदेमंद हो सकता है, जैसे टीडीएस रिफंड क्लेम करना हो।

Share The News
[youtube_shorts]

Popular News

CG Transfer Breaking : वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ा फेरबदल, 21 कर्मचारियों का तबादला

CG Transfer Breaking :रायपुर। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर...

Raipur Police Commissioner: IPS डॉ. संजीव शुक्ला ने संभाला पुलिस आयुक्त का पदभार… जानिए क्या कुछ कहा

Raipur Police Commissioner:रायपुर : रायपुर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के...

raipur-gold-shop-robbery-arrest:लक्ष्य ज्वेलर्स चोरी केस: डॉग स्क्वॉड की मदद से पुलिस ने दबोचे आरोपी

raipur-gold-shop-robbery-arrest: राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स...

Related Articles

Popular Categories