Live Streaming : MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : अब बंद होगी क्रिमिनल केस की लाइव स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया पर मीम्स-रील्स बनाने वालों को करारा झटका
भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक आदेश सुनाया है। अब से क्रिमिनल मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। अदालत ने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर सुनवाई के वीडियो को काट-छांटकर मीम्स, रील्स और वायरल कंटेंट बनाना न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुँचाता है।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
•हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका मज़ाक का विषय नहीं है।
•सुनवाई का उद्देश्य न्याय है, न कि मनोरंजन के लिए वायरल कंटेंट बनाना।
•कोर्ट ने आदेश दिया कि 15 सितंबर 2025 से क्रिमिनल मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग अगले आदेश तक बंद रहेगी।
कौन सी बेंच ने दिया फैसला?
•यह आदेश मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति विनय सारफ की डिवीजन बेंच ने दिया।
•अदालत ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा गंभीर है और इस पर गहन सुनवाई होगी।
•अगली तारीख पर कोर्ट तय करेगा कि आगे इस व्यवस्था को कैसे जारी रखा जाए।
क्यों लिया गया यह फैसला?
•सोशल मीडिया पर अदालत की सुनवाई के क्लिप्स को मीम्स और रील्स में बदलकर वायरल किया जा रहा था।
•इससे न केवल केस के पक्षकारों की प्राइवेसी खतरे में पड़ रही थी, बल्कि अदालत की मर्यादा और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे थे।
•याचिका में कहा गया कि सुनवाई का मज़ाक बनाना न्यायपालिका की नींव को हिलाने जैसा है।
फैसले का असर
•अब MP हाईकोर्ट की क्रिमिनल सुनवाइयों को जनता लाइव नहीं देख सकेगी।
•वकीलों और आम जनता को कोर्टरूम के अंदर की झलक सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी।
•यह फैसला देशभर की अदालतों के लिए एक नज़ीर (precedent) बन सकता है।
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