Government Employees Pension: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य गठन के बाद रिटायर्ड शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने के बकाया पेंशन एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को 1 सितंबर 2008 से वास्तविक वित्तीय लाभ देने संबंधी शासन के परिपत्र और स्पष्टीकरण भेदभावपूर्ण हैं और उन्हें उस सीमा तक निरस्त किया जाता है।
Government Employees Pension: 80 वर्षीय रिटायर्ड प्रधान पाठक की याचिका पर सुनवाई
Government Employees Pension: यह फैसला न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने बस्तर निवासी 80 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रधान पाठक ज्ञानदत्त मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर सुनाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकारें अपने-अपने हिस्से की वित्तीय जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए 120 दिनों के भीतर पात्र पेंशनरों को एरियर का भुगतान सुनिश्चित करें।
Government Employees Pension: पेंशनरों को मिलेगी बड़ी राहत
Government Employees Pension: हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य गठन के बाद सेवानिवृत्त हुए बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि समान परिस्थितियों में पेंशनरों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। ऐसे में पात्र पेंशनरों को अब 32 महीने का लंबित पेंशन एरियर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।







