Tomar Brothers Case : रायपुर । लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात तोमर बंधुओं – वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर – पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने और संपत्ति कुर्की की अनुमति मिलने के बाद प्रशासन ने बुधवार को बड़ा एक्शन लिया।
Tomar Brothers Case : भाठागांव स्थित ‘साईं विला’ में कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक टीम ने दोनों भाइयों की कुल 3,000 स्क्वायर फीट संपत्ति को कुर्क कर लिया। इसमें वीरेंद्र और रोहित की क्रमशः 1,500–1,500 स्क्वेयर फीट की हिस्सेदारी शामिल है। इसके साथ ही राजधानी के आसपास की तीन अन्य जमीनों की कुर्की के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
एसडीएम नंद कुमार चौबे और तहसीलदार की अगुवाई में पहुंची पुलिस टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी।
दो महीने से फरार, इनाम घोषित
तोमर बंधु बीते दो महीने से फरार चल रहे हैं। एसएसपी डॉ. उमेद सिंह ने दोनों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए अदालत से कुर्की की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने बुधवार को मंजूरी दे दी।
कुर्की आदेश पर बचाव पक्ष की आपत्ति
इस कार्रवाई पर तोमर बंधुओं के वकील ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने 18 अगस्त को कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसकी सुनवाई 20 अगस्त को होनी थी, लेकिन उससे पहले ही कुर्की आदेश जारी कर दिया गया, जो न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। अब इस मामले पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है।













