Raipur News: रायपुर। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चेकिंग के दौरान नशे में धुत एक युवक ने जमकर हंगामा करते हुए थाना प्रभारी के साथ मारपीट कर दी। इस घटना में थाना प्रभारी को गंभीर चोट आई है। मामला गंज थाना क्षेत्र का है।
Raipur News: मिली जानकारी के अनुसार नमस्ते चौक पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान नशे की हालत में पहुंचे एक युवक ने गाड़ी हटाने की बात को लेकर पुलिसकर्मियों से विवाद शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि युवक ने ड्यूटी पर मौजूद थाना प्रभारी से झूमाझटकी करते हुए उनका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे उनके कंधे में चोट आ गई। पुलिस ने आरोपी हंसु कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लिया है।
Raipur News: पुलिस के मुताबिक 14 मार्च की रात करीब 12:25 बजे गंज थाना प्रभारी सुनील दास हमराह स्टाफ आरक्षक जितेश मांझी और सौरभ यादव के साथ शहर में गश्त और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने निकले थे। इसी दौरान नमस्ते चौक के पास भारी ट्रैफिक जाम और भीड़ होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि एक युवक ने अपनी कार को गलत तरीके से मोड़कर सड़क के बीच खड़ा कर दिया था, जिससे आवागमन बाधित हो गया था और लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी।
Raipur News: पुलिस ने वाहन चालक को गाड़ी हटाने के लिए समझाइश दी, लेकिन वह भड़क गया। आरोपी ने जोर-जोर से चिल्लाते हुए पुलिसकर्मियों से कहा कि तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस दौरान उसने अपना नाम हंसु कुमार चंद्रवंशी बताया। पुलिस के बार-बार समझाने के बावजूद वह सड़क जाम किए रहा और शासकीय कार्य में बाधा डालने लगा।
Raipur News: आरोप है कि इसी दौरान उसने थाना प्रभारी सुनील दास के साथ झूमाझटकी करते हुए उनके दाहिने हाथ को पकड़कर जोर से मरोड़ दिया, जिससे उनके कंधे में गंभीर चोट आ गई।
Raipur News: मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ और आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर आरोपी को काबू में किया। पुलिस को आरोपी के शराब के नशे में होने का संदेह हुआ, जिसके बाद उसे मेडिकल परीक्षण के लिए मेकाहारा अस्पताल भेजा गया। वहीं घायल थाना प्रभारी का इलाज एम्स अस्पताल में कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके दाहिने कंधे के डिस्लोकेट होने की पुष्टि की है।
Raipur News: गंज थाना पुलिस ने आरोपी हंसु कुमार चंद्रवंशी (23) निवासी बोरतरा खुर्द, जिला कबीरधाम के खिलाफ मोटरयान अधिनियम सहित शासकीय कार्य में बाधा की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।











