जबलपुर। Jabalpur High Court : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कोर्ट ने बीजेपी के कैबिनेट मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया है। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा BNS 122 और 196 के तहत एफआईआर दर्ज करने को कहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देशित किया है कि वह विजय शाह के खिलाफ BNS की धारा 196 और 197 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह मामला उस विवादित टिप्पणी से जुड़ा बताया जा रहा है, जो मंत्री विजय शाह ने सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में की थी। इस बयान पर देशभर में भारी विरोध हुआ था।
गौरतलब है कि कांग्रेस समेत कई संगठनों ने मंत्री शाह के बयान पर आपत्ति जताई थी और पुलिस में शिकायत दर्ज कर एफआईआर की मांग की थी। अब कोर्ट के इस फैसले से मामला और तूल पकड़ सकता है। पुलिस को अब जल्द ही कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी होगी।