CG NEWS: रायपुर। सेंट्रल जीएसटी विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में गिरफ्तार अधीक्षक भरत सिंह और उनके ड्राइवर विनय राय को राहत नहीं मिली है। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने दोनों की तत्काल जमानत याचिकाएं (एमसीआरसी क्रमांक 2981/2025 और 3345/2025) खारिज कर दी हैं। यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 व 7ए के तहत सीबीआई द्वारा पंजीकृत अपराध क्रमांक RC1242025A0002 से जुड़ा है।
CG NEWS: क्या है पूरा मामला?
CG NEWS: यह मामला 28-29 जनवरी को दुर्ग के स्टेशन रोड स्थित “मेसर्स वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी” में CGST टीम द्वारा की गई छापेमारी से जुड़ा है। छापे के दौरान गड़बड़ी मिलने पर दुकान संचालक लालचंद अठवानी से 34 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। आरोप है कि इस लेन-देन में एक मध्यस्थ की भूमिका भी रही, जिसने मामले को रफा-दफा कराने की कोशिश की।
CG NEWS: सूचना मिलने के बाद CBI की टीम ने 31 जनवरी की शाम को रायपुर के वीआईपी रोड स्थित करेंसी टावर के पास जाल बिछाया, जहां ड्राइवर विनय राय को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद CGST अधीक्षक भरत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने इस कार्रवाई के बाद CGST दफ्तर में दबिश दी और पूछताछ के दौरान कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए।
CG NEWS: मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI ने अदालत से भरत सिंह और विनय राय को रिमांड पर लेने की अपील की थी, जिसे स्वीकार कर दोनों को पहले 10 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब 16 मई को हुई सुनवाई में अदालत ने भरत सिंह की जमानत को खारिज करते हुए उन्हें हिरासत में ही रखने का आदेश दिया।
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