CG BREAKING : रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 जून 2025 को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। किसानों, शासकीय कर्मचारियों, उद्योगों और लॉजिस्टिक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए सात प्रमुख निर्णय लिए गए, जिनका सार इस प्रकार है:
1. कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा:
खरीफ 2025 से अब धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का जैसी फसलें लगाने वाले पंजीकृत किसानों को भी आदान सहायता राशि का लाभ मिलेगा। यह फैसला किसानों को विविध खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
2. छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन:
सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ‘छत्तीसगढ़ पेंशन फंड’ की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके प्रबंधन हेतु विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
3. ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की स्थापना:
राज्य की राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने और राजस्व में उतार-चढ़ाव से निपटने हेतु ‘छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड’ के गठन को मंजूरी मिली है।
4. राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी:
छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को स्वीकृति दी गई। इससे निवेश, रोजगार, ड्राई पोर्ट, निर्यात, भंडारण और स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी।
5. जन विश्वास विधेयक-2025 का अनुमोदन:
राज्य के कुछ कानूनों में गैर-अपराधिक संशोधन कर ‘छत्तीसगढ़ जन विश्वास विधेयक-2025’ को स्वीकृति दी गई, जिससे व्यवसाय में सहजता बढ़ेगी और अनावश्यक मुकदमों से राहत मिलेगी।
6. 7 रिडेवलपमेंट योजनाओं को मिली मंजूरी:
राज्य के पुराने, अनुपयोगी भवनों और भूमि के पुनर्विकास के लिए रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद, कोरबा सहित सात स्थानों की योजनाएं स्वीकृत की गईं।
7. पदोन्नति के लिए अर्हता अवधि में छूट:
CG BREAKING : वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक से उप पंजीयक पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि को एक बार के लिए 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया गया। इन निर्णयों को राज्य के समग्र विकास, प्रशासनिक दक्षता और आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।