भोपाल: राजधानी भोपाल से सामने आए एक सनसनीखेज और चौंकाने वाले मामले में अदालत ने लुटेरी दुल्हन को कड़ी सजा सुनाई है। पांच पतियों से बिना तलाक शादी करने वाली महिला हसीना को कोर्ट ने दो साल के कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला जिला न्यायाधीश मेघा अग्रवाल की अदालत ने सुनाया।
बिना तलाक के पांच शादियां, कानून की खुली अवहेलना
कोर्ट में पेश साक्ष्यों के अनुसार, आरोपी महिला हसीना ने एक के बाद एक पांच शादियां कीं, जबकि उसने किसी भी पति से कानूनी रूप से तलाक नहीं लिया था। यह कृत्य सीधे तौर पर भारतीय दंड संहिता और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) का उल्लंघन है।
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कमजोर और गरीब पुरुषों को बनाती थी शिकार
जांच में सामने आया कि हसीना आर्थिक रूप से कमजोर और अकेले पुरुषों को निशाना बनाती थी। शादी के बाद वह अपने पति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी और फिर प्रॉपर्टी व पैसे हड़पने की कोशिश करती थी। कई मामलों में पति को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी जाती थी।
पूरा परिवार शामिल, बेटियां और दामाद भी थे गिरोह का हिस्सा
यह मामला सिर्फ एक महिला तक सीमित नहीं रहा। पुलिस और अभियोजन पक्ष के अनुसार, हसीना, उसकी बेटियां और दामाद मिलकर एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे। शादी के जाल में फंसाकर पीड़ितों से संपत्ति और धन ऐंठना इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य था।
शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र का मामला
पूरा मामला भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पीड़ित पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की, जिसके आधार पर सुनवाई हुई।
इन धाराओं में सुनाई गई सजा
अदालत ने हसीना को
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धारा 82 (BNS)
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धारा 495 (IPC)
के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
कोर्ट का सख्त संदेश
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल धोखाधड़ी और ठगी के लिए करना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए।













