IAS Pooja Khedkar : मुंबई/नई दिल्ली: चर्चित पूर्व आईएएस ट्रेनी अधिकारी पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी, हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को पहले ही जमानत दे देनी चाहिए थी।
IAS Pooja Khedkar : कोर्ट ने यूपीएससी के वकील से सवाल किया कि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे इस तरह की जांच समय पर की जा सके। पीठ ने कहा कि पूजा ने सब कुछ गंवा दिया है और अब उसे किसी भी जगह नौकरी मिलने की संभावना नहीं है।
IAS Pooja Khedkar : पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी के तहत आरक्षण का गलत फायदा उठाया। इस आधार पर उन्हें पिछले साल सेवा से निलंबित कर दिया गया था और यूपीएससी ने दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
IAS Pooja Khedkar : दिल्ली पुलिस और यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने आयोग और देश की जनता के साथ धोखाधड़ी की है। आरोप है कि खेडकर ने अलग-अलग नामों और झूठे प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें अंतरिम राहत भी नहीं मिली थी।
IAS Pooja Khedkar : केंद्र सरकार ने आईएएस (प्रोबेशन) नियमों का हवाला देते हुए उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा से औपचारिक रूप से बर्खास्त कर दिया था। पूजा खेडकर पुणे में अपनी पोस्टिंग के दौरान वीआईपी व्यवहार को लेकर सुर्खियों में आई थीं, जिसके बाद उनका तबादला वाशिम किया गया और फिर मामले के बढ़ने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था।