इंदौर | मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने NEET-UG 2025 परीक्षा को लेकर बड़ा अंतरिम फैसला सुनाया है। वाद संख्या WP 17724/2025 में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक परीक्षा परिणाम घोषित न किया जाए।
याचिका तनीष्का गर्ग की ओर से उनके पिता सचिन गर्ग द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया कि 4 मई 2025 को हुई NEET-UG परीक्षा के दौरान शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई थी, जिससे परीक्षार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा।
याचिकाकर्ता की ओर से श्री म्रदुल भटनागर, अधिवक्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने विपक्षी वकील श्री हिमांशु जोशी को मामले की जानकारी दे दी थी, बावजूद इसके केंद्र सरकार की ओर से कोई पेशी नहीं हुई।
हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी जवाबदेही चार सप्ताह में मांगी गई है। साथ ही, याचिका पर अगली सुनवाई तक परिणाम पर रोक लगा दी गई है।