Sexual Exploitation : बेंगलुरु। पूर्व सांसद और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार, यौन शोषण और डिजिटल अपराध के गंभीर मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए एक घरेलू सहायिका के साथ दो बार बलात्कार किया और उसका अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड किया।
कोर्ट ने 1 अगस्त को रेवन्ना को दोषी करार दिया था और अब आजीवन कारावास के साथ-साथ अन्य धाराओं में 11 लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है, जो पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। सजा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
इस केस में एक साड़ी अहम सबूत के तौर पर पेश की गई, जिस पर पीड़िता के अनुसार आरोपी ने घटना के वक्त जबरन संबंध बनाए थे। फॉरेंसिक जांच में उस पर स्पर्म के निशान पाए गए। इसके अलावा पीड़िता द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो क्लिप्स और आरोपी के धमकी भरे संदेशों ने मामले को और भी मजबूत बना दिया।
जांच का जिम्मा CID की विशेष टीम (SIT) को सौंपा गया था, जिसने 2000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। टीम ने कुल 123 ठोस सबूत जुटाए और 23 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। इस मामले का ट्रायल 31 दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 तक चला और केवल 7 महीनों में फैसला सुना दिया गया।
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जैसे ही जज ने फैसला सुनाया, रेवन्ना कोर्ट में फफक कर रो पड़े। बचाव पक्ष ने सजा में नरमी की अपील की, लेकिन न्यायालय ने इसे बेहद संगीन मामला मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।






