Ujjain News : उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इंदौर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा, यह अधिकार केवल कलेक्टर के पास है। कोर्ट ने कलेक्टर के जारी आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि फिलहाल यथास्थिति बनी रहेगी।
Ujjain News : जनहित याचिका वकील दर्पण अवस्थी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आम भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद यह स्पष्ट किया कि आम श्रद्धालुओं का गर्भगृह में प्रवेश फिलहाल नहीं होगा। केवल वीआईपी श्रद्धालु या विशेष अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का यह निर्णय मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं दोनों के लिए मार्गदर्शक माना जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक कोई नया आदेश नहीं आता, गर्भगृह में प्रवेश की वर्तमान व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।
इस निर्णय के बाद मंदिर प्रशासन ने भी स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार ही गर्भगृह प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा। श्रद्धालु अब मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, लेकिन गर्भगृह में केवल विशेष अनुमति प्राप्त लोग ही प्रवेश कर पाएंगे।













