जालंधर। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब के इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। आरबीआई ने बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति और भविष्य में संचालन की संभावना न होने को कारण बताते हुए यह फैसला लिया।
बैंक की शाखाएं 24 अप्रैल 2025 से बंद कर दी गई हैं और अब वह किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवा प्रदान नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने पंजाब के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि बैंक को बंद करने के लिए एक परिसमापक नियुक्त किया जाए।
ग्राहकों की जमा राशि को लेकर चिंता के बीच राहत की खबर यह है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत प्रत्येक खाताधारक को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 97.79 प्रतिशत ग्राहक अपनी पूरी जमा राशि वापस पा सकेंगे।
DICGC ने पहले ही बीमित जमाओं के तहत 5.41 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक को और अधिक समय तक संचालन की अनुमति देना ग्राहकों के हितों के खिलाफ होता। इससे पहले विजयवाड़ा के दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का भी लाइसेंस इसी आधार पर रद्द किया जा चुका है।