Raipur News : रायपुर :रायपुर में अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के मामले में विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी नबी आलम खान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
Raipur News : नौकरी और मकान का लालच देकर बनाया शिकार
Raipur News : घटना 2022 की है। पीड़िता रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में किराए पर रहती थी, तभी उसकी मुलाकात आरोपी नबी आलम खान से हुई। आरोपी ने पहले नौकरी और मकान दिलाने का झांसा देकर विश्वास में लिया और फिर शादी का वादा कर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया।
Raipur News : गर्भवती होने पर जबरन कराया गर्भपात
Raipur News : पीड़िता के अनुसार, 15 जून 2022 से 9 सितंबर 2023 तक आरोपी ने लगातार उसका शोषण किया। इस दौरान जब वह गर्भवती हुई, तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती गर्भपात की दवाइयां देकर उसका गर्भपात करा दिया।
Raipur News : पुख्ता सबूतों के आधार पर सुनाया गया फैसला
Raipur News : अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 14 गवाहों के बयान पेश किए, जिनमें पीड़िता, डॉक्टर, मकान मालिक और अन्य लोग शामिल थे। विशेष सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने माना कि आरोपी ने युवती की सामाजिक और जातीय स्थिति का गलत फायदा उठाकर गंभीर अपराध किया है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर कुल ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
Raipur News : सजाएं इस प्रकार
धारा 376(2) के तहत 10 साल कठोर कारावास
धारा 313 (जबरन गर्भपात) में 5 साल की सजा
SC-ST एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत आजीवन कारावास