नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जिस जीएसटी गिफ्ट का वादा किया था, उसे केंद्र सरकार ने अब लागू कर दिया है। नए टैक्सेशन सिस्टम के तहत देशभर में केवल दो स्लैब रखे गए हैं—5% और 18%, जबकि लग्ज़री आइटम्स पर 40% जीएसटी लागू होगा। इस बदलाव के बाद से आम जनता के बीच यह सवाल उठ रहा था कि क्या ट्रेन से सफर करना महंगा हो जाएगा।
हालांकि राहत की बात यह है कि रेलवे टिकट की कीमतों पर नए जीएसटी दरों का कोई असर नहीं पड़ेगा। जीएसटी की संशोधित दरों के बावजूद ट्रेन के किराए जस के तस रहेंगे। त्योहारों के सीजन में लाखों यात्रियों को यह बड़ी राहत मिलेगी।
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कौन से टिकट पर लगता है जीएसटी?
नए नियमों के तहत रेलवे टिकटों पर पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी।
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स्लीपर क्लास: जीएसटी नहीं लगता (केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर IRCTC सुविधा शुल्क लेता है)।
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सेकंड क्लास: इस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगता।
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एसी क्लास: पहले की तरह 5% जीएसटी लागू रहेगा।
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फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास: इन पर भी पहले की तरह 5% जीएसटी ही लगेगा।
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हवाई यात्रा बनाम ट्रेन यात्रा
नए जीएसटी रेट्स के बाद यह तय है कि हवाई यात्रा की तुलना में ट्रेन से सफर करना अब भी सस्ता ही रहेगा। रेलवे से जुड़े जानकारों का कहना है कि जीएसटी दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी न होने से आने वाले दिनों में ट्रेन में यात्रियों की भीड़ और अधिक बढ़ सकती है।
यात्रियों को राहत
रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी रेट कट का ट्रेन टिकटों की मौजूदा दरों पर कोई असर नहीं होगा। यानी आम जनता को अब भी उसी पुराने किराए पर यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।













