Helmet Mandatory : भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़क हादसों में बढ़ती मौतों पर लगाम लगाने के लिए आज, 6 नवंबर से प्रदेशभर में हेलमेट अनिवार्यता को लेकर पुलिस का एक विशेष अभियान शुरू हो गया है। अब न केवल दोपहिया वाहन चालक, बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
Helmet Mandatory :
राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान पूरे प्रदेश में शुरू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस का कहना है कि यह अभियान केवल चालान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा।
Helmet Mandatory :
अभियान को लेकर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन इन पाँच जिलों में विशेष सख्ती बरती जाएगी। इसका कारण यह है कि पूरे प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मौतों में से 58 प्रतिशत मौतें इन्हीं 5 जिलों में दर्ज हुई हैं।
- अगर दोपहिया पर एक व्यक्ति (चालक या पीछे बैठने वाला) ने हेलमेट पहना है और दूसरे ने नहीं, तो ₹300 का चालान होगा।
- अगर दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है, तो ₹500 का जुर्माना होगा।
Helmet Mandatory :
सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े (2024), ये आंकड़े अभियान की गंभीरता को दर्शाते हैं:
- 2024 में प्रदेशभर में कुल 14,791 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई।
- पाँच जिलों में मौतें (कुल 8,515), जो राज्य की कुल मौतों का 58% है:
- इंदौर: शहर में 2,425 और ग्रामीण क्षेत्र में 290 मौतें
- भोपाल: शहर में 945 और ग्रामीण क्षेत्र में 235 मौतें
- जबलपुर: 2,035 मौतें
- उज्जैन: 1,536 मौतें
- ग्वालियर: 1,049 मौतें











