इंदौर। MP High Court : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने 2 साल पुराने अपने ही आदेश का हवाला देते हुए नगर निगम और संबंधित प्रशासन को इस फैसले का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
MP High Court : यह मामला 2024 में उज्जैन में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद हाईकोर्ट तक पहुंचा था, जिसमें दो पक्षों के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी। इसी संदर्भ में कोर्ट ने दोबारा अपने फैसले को दोहराते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमाएं लगाने की अनुमति से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है।
हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि नगर निगम या अन्य कोई भी निकाय अब ऐसी किसी भी स्थापना के लिए परमिशन जारी न करें और पहले से दिए गए आदेश का शक्ति से पालन किया जाए। कोर्ट का यह आदेश सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक स्थानों की शांति बनाए रखने की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।











