CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में युवक अमित साहू की नृशंस हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह दिल दहला देने वाला मामला फरवरी 2024 का है, जब 25 वर्षीय किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमित साहू का अपहरण कर फिरौती के इरादे से हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने पहले अमित को रस्सी से बांधा, फिर बोलेरो गाड़ी से आठ बार कुचलकर और बाद में पत्थर से सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था।
CG News: इस मामले की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत में हुई, जहां 22 गवाहों की गवाही और पुख्ता सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी हेमलाल दिव्य, पवन कंवर और राजेश लहरे को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाता है, बल्कि समाज को एक सख्त संदेश भी देता है कि अपराध चाहे जितना भी संगीन हो, कानून से बचना मुमकिन नहीं।