IRCTC scam case : नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ IRCTC घोटाले में आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।
IRCTC scam case : कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए हैं। सभी पर आपराधिक साजिश का आरोप लगा है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (साजिश) के तहत आरोप लगाए गए हैं। लालू यादव समेत अन्य आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। लालू ने कहा, “मैं दोषी नहीं हूं, मुकदमे का सामना करूंगा।” राबड़ी देवी ने भी मामले को गलत बताया।
IRCTC scam case : कोर्ट ने कहा कि संभावित धोखाधड़ी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सरकारी खजाने को हुआ नुकसान कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक आर्थिक क्षति है। अदालत ने टिप्पणी की, “साजिश गंभीर है, लेकिन अदालत की नजर से छिपी नहीं है।”
IRCTC scam case : क्या है IRCTC होटल घोटाला?
IRCTC scam case : यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान आईआरसीटीसी के दो होटलों — बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी — के रखरखाव का ठेका अनुचित तरीके से एक निजी कंपनी, सुजाता होटल, को दिया गया। सीबीआई का कहना है कि इसके बदले में लालू यादव को एक बेनामी कंपनी के जरिये तीन एकड़ जमीन दी गई।
IRCTC scam case : सीबीआई ने 2017 में लालू यादव और उनके परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एजेंसी का दावा है कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। वहीं, यादव परिवार ने जांच को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।








