Indore News: इंदौर : बहुचर्चित फिल्म हक के रिलीज़ पर अब कोई रोक नहीं रहेगी। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम खान द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
Indore News: दरअसल शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम का आरोप था कि फिल्म हक में उनकी मां शाहबानो के जीवन से जुड़े घटनाक्रम को बिना अनुमति और तथ्यों से परे दर्शाया गया है। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। वहीं, फिल्म निर्माता जंगली पिक्चर्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ऋतिक गुप्ता और अजय बगड़िया ने अदालत में दलील दी कि फिल्म एक काल्पनिक कथा पर आधारित है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।
Indore News: अदालत ने निर्माताओं के तर्कों से सहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो बुधवार को सुनाया गया। फिल्म की रिलीज़ डेट से महज एक दिन पहले आए इस फैसले से निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। जिसमें बाद अब हक फिल्म कल याने 7 नवंबर को देशभर में बिना किसी कानूनी अड़चन के रिलीज़ होगी।











