बिलासपुर। गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों से पहले जिले में डीजे बैन को लेकर तनाव बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू किए हैं, जिनमें डीजे साउंड सिस्टम का पूरी तरह प्रतिबंध और अनुमति व निर्धारित डेसिबल सीमा (50 डेसिबल से अधिक नहीं) का पालन शामिल है। नियमों का उल्लंघन करने पर साउंड सिस्टम जब्त और भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है।
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हालांकि, डीजे संचालकों का कहना है कि यह फैसला उनकी आजीविका पर गंभीर हमला है। गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा उनके लिए मुख्य आय का स्रोत हैं और इस समय का बंद होना उनके व्यवसाय को प्रभावित करेगा।
प्रशासन का तर्क है कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानूनी दायरे में रहने के लिए जरूरी है। हाईकोर्ट और कोलाहल अधिनियम के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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अब यह देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और डीजे संचालक इस विवाद पर कैसे सहमति बनाते हैं। फिलहाल, बिलासपुर की जनता और डीजे संचालक प्रशासन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।













