रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सेशन कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया है। इससे पहले मार्च 2025 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था।
सेशन कोर्ट के फैसले को दी जाएगी चुनौती
सेशन कोर्ट के आदेश के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने कहा कि यह मामला पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पहले ही उन्हें इस केस से डिस्चार्ज किया जा चुका था, लेकिन सीबीआई ने उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अब सेशन कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर वे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।
BJP विधायक अजय चंद्राकर का हमला
इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला वहां तक पहुंच गया, जहां राजनीति को नहीं जाना चाहिए था। अजय चंद्राकर के अनुसार, अब जब कोर्ट का आदेश आ चुका है तो काफी देर हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में इस केस को एक नजीर के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।
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क्या है छत्तीसगढ़ का सेक्स सीडी कांड?
यह मामला अक्टूबर 2017 में सामने आया था, जब एक कथित अश्लील सीडी सामने आई।
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सीडी पूर्व मंत्री राजेश मूणत से जुड़ी बताई गई
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रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज हुआ
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दिल्ली में एक कॉपी सेंटर और साइबर कैफे से सीडी जब्त की गई
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28 अक्टूबर को पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई
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बाद में केस की जांच CBI को सौंपी गई
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2018 में आरोपी रिंकू खनूजा की आत्महत्या ने मामले को और संवेदनशील बना दिया
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सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई और उन पर साजिश रचने के आरोप लगे
2025 में मिला था बरी होने का फैसला
करीब सात साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद 4 मार्च 2025 को सीबीआई की विशेष अदालत ने भूपेश बघेल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। हालांकि, सीबीआई ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की, जिसके बाद मामला फिर चर्चा में आ गया।
राजनीति और न्याय के बीच फंसा मामला
सेक्स सीडी कांड अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह साफ होगा कि यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और छत्तीसगढ़ की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा।











