छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नया रोस्टर के अनुसार डिविजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच सुनवाई करेगी। इस बेंच के सामने जनहित याचिका, रिट अपील, हेबियस कॉर्पस और आपराधिक अपील सहित कई महत्वपूर्ण मामले आएंगे।डिविजन बेंच-2 की जिम्मेदारी जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल को दी गई है। यह बेंच आपराधिक मामलों के साथ वर्ष 2022 तक के अल्ट्रा वायर्स से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।वहीं डिविजन बेंच-3 में वर्ष 2016 से आगे की एक्विटल अपीलों की सुनवाई होगी। दूसरी ओर डिविजन बेंच-4 को सिविल, कंपनी, टैक्स और वैवाहिक मामलों से जुड़ी अपीलों की जिम्मेदारी दी गई है।
सिंगल बेंच में भी बदली व्यवस्था
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नया रोस्टर केवल डिविजन बेंच तक सीमित नहीं है। सिंगल बेंच के लिए भी मामलों को अलग-अलग विषय और वर्ष के आधार पर बांटा गया है। इससे अलग-अलग श्रेणी के मामलों की सुनवाई तय बेंच के सामने होगी।नए बंटवारे में सर्विस रिट, सिविल रिवीजन, मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामले, आपराधिक अपील, दूसरी अपील और अन्य मामलों को अलग-अलग सिंगल बेंच में रखा गया है।
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चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच में इन मामलों की सुनवाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नया रोस्टर में चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच को भी खास जिम्मेदारी दी गई है। इस बेंच में जमानत आवेदन, आपराधिक पुनरीक्षण, ट्रांसफर याचिका और कुछ अन्य विशेष मामलों की सुनवाई की जाएगी।रोस्टर में समय को लेकर भी अलग व्यवस्था बताई गई है। कुछ सिंगल बेंच में निर्धारित मामलों की सुनवाई दोपहर 2:15 बजे के बाद शुरू होगी। वहीं कुछ मामलों में संबंधित डिविजन बेंच की सूची पूरी होने के बाद सुनवाई की जाएगी।
वकीलों और पक्षकारों के लिए क्यों अहम है नया रोस्टर?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नया रोस्टर लागू होने के बाद केस की सुनवाई किस बेंच में होगी, यह नए निर्धारण के आधार पर तय होगा। इसलिए पक्षकारों और अधिवक्ताओं के लिए सुनवाई की तारीख के साथ संबंधित बेंच की जानकारी देखना महत्वपूर्ण रहेगा।नए रोस्टर में मामलों को विषय और पुराने मामलों के वर्ष के अनुसार बांटने से सुनवाई की व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। सोमवार से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था के बाद अलग-अलग श्रेणी के मामलों की सुनवाई निर्धारित बेंच के अनुसार होगी।