CG News: सीनियर को दरकिनार कर जूनियर को SP का प्रभार! हाईकोर्ट पहुंचा मामला, ट्रांसफर आदेश पर रोक

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Police Transfer Posting High Court Stay: पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट की रोक के बाद छत्तीसगढ़ में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद और गंभीर हो गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 20 जुलाई 2026 को जारी पुलिस अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।मामले में एक महिला पुलिस अधिकारी ने वरिष्ठता सूची में आगे होने के बावजूद जूनियर अधिकारियों को उनसे ऊपर के पद का प्रभार दिए जाने का आरोप लगाया है।

पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट की रोक का यह मामला एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा की याचिका के बाद सामने आया। याचिका में उन्होंने कहा है कि एडिशनल एसपी की ग्रेडेशन लिस्ट में उनका नाम 35वें स्थान पर है।उनका दावा है कि वरिष्ठ होने के बावजूद उन्हें डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदस्थ किया गया, जबकि उनसे जूनियर अधिकारियों को एसपी और कमांडेंट का प्रभार सौंप दिया गया।

2014 के सर्कुलर का दिया हवाला
पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट की रोक वाले इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से राज्य सरकार के 14 जुलाई 2014 के सर्कुलर का भी हवाला दिया गया है।याचिका में कहा गया है कि इस सर्कुलर में स्पष्ट निर्देश है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को पीछे करके जूनियर अधिकारी को उच्च पद का प्रभार नहीं दिया जाना चाहिए।इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने ट्रांसफर-पोस्टिंग आदेश को चुनौती दी है।
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हाईकोर्ट ने आदेश के अमल पर लगाई रोक
पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट की रोक मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए 20 जुलाई को जारी आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी।इससे संबंधित अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर जारी विवाद पर फिलहाल न्यायिक रोक लग गई है।

सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस
पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट की रोक के साथ कोर्ट ने राज्य शासन समेत अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। सभी पक्षों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।अब सरकार की ओर से इस मामले में अपना पक्ष रखा जाएगा। जवाब और आगे की सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विवादित पोस्टिंग आदेश को लेकर अदालत का अंतिम रुख क्या रहता है।

23 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
पुलिस ट्रांसफर पोस्टिंग पर हाईकोर्ट की रोक के इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की गई है। तब तक 20 जुलाई के आदेश के क्रियान्वयन पर लगी रोक प्रभावी रहेगी।फिलहाल मामला वरिष्ठता और उच्च पद का प्रभार देने के नियमों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। हाईकोर्ट में सरकार के जवाब के बाद इस विवाद की अगली तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

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