CG Breaking : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की लोकप्रिय ‘हाफ बिजली बिल’ योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इसका दायरा सीमित कर दिया है। अब इस योजना का लाभ केवल उन्हीं घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम है। पहले यह सुविधा 400 यूनिट तक की खपत पर लागू थी, लेकिन ऊर्जा विभाग ने अब इसे संशोधित कर नई गाइडलाइन जारी की है।
CG Breaking : नए आदेश के अनुसार, यदि किसी उपभोक्ता की खपत 100 यूनिट से अधिक होती है, तो उस माह उसे हाफ बिजली बिल योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही, उपभोक्ताओं का बिजली बिल 6 माह से अधिक बकाया नहीं होना चाहिए। हालांकि, एकल बत्ती योजना के पात्र उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 30 से 100 यूनिट तक की खपत पर 50% की छूट पहले की तरह मिलती रहेगी।
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मुफ्त बिजली की ओर बढ़ता कदम: सौर ऊर्जा अपनाने पर विशेष प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने इस योजना को केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के साथ भी जोड़ा है। इसके तहत, सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने पर उपभोक्ताओं को 1kW के लिए ₹30,000, 2kW के लिए ₹60,000 और 3kW या उससे अधिक पर अधिकतम ₹78,000 तक की केंद्रीय सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार भी अतिरिक्त रूप से 1kW पर ₹15,000 और 2kW या उससे अधिक पर अधिकतम ₹30,000 की सहायता देगी।
सरकार का उद्देश्य है कि उपभोक्ता पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटाकर सौर ऊर्जा की ओर रुख करें, जिससे ‘हाफ बिजली’ योजना धीरे-धीरे ‘मुफ्त बिजली’ की ओर बढ़े।
ऊर्जा विभाग द्वारा पहले से गठित समिति योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करती रहेगी और अनुदान सहित वित्तीय सहायता की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। सरकार का मानना है कि यह बदलाव न केवल बिजली बचत को बढ़ावा देगा बल्कि स्वच्छ ऊर्जा की ओर भी उपभोक्ताओं को आकर्षित करेगा।











