बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सूचना आयुक्त के चयन को लेकर जारी प्रक्रिया पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश उस समय आया जब याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा बीच में जोड़ी गई 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त को चुनौती दी।
मामले की सुनवाई जस्टिस संजय जायसवाल की सिंगल बेंच में हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि जब चयन प्रक्रिया पहले से जारी थी, ऐसे में अंतिम चरण यानी इंटरव्यू से पहले अनुभव की नई शर्त जोड़ना सवालों के घेरे में आता है। अदालत ने 9 जून तक के लिए चयन प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए चल रही चयन प्रक्रिया में सरकार ने 9 मई को अचानक 25 वर्षों के कार्य अनुभव की शर्त लागू कर दी थी। इस निर्णय को तीन याचिकाकर्ताओं ने चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस फैसले से चयन प्रक्रिया की वैधता और पारदर्शिता पर भी सवाल उठे हैं। अब देखना होगा कि 9 जून की अगली सुनवाई में अदालत इस पर क्या अंतिम फैसला देती है।