Saumya Chaurasia Bail News : बिलासपुर (28 फरवरी 2026): छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। पिछले काफी समय से जेल में बंद सौम्या चौरसिया के लिए इस आदेश को एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।
अदालत में लंबी चली दलीलें उल्लेखनीय है कि सौम्या चौरसिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB/EOW) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। पिछली सुनवाइयों के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों—बचाव पक्ष और सरकारी एजेंसियों—की विस्तृत दलीलों को सुना था। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया।
लंबे समय से थीं जेल में बंद शराब घोटाला मामले में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद से सौम्या चौरसिया लगातार न्यायिक हिरासत में थीं। उनकी ओर से कई बार निचली अदालतों और उच्च न्यायालय में जमानत की गुहार लगाई गई थी। ईडी ने इस मामले में उन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे, जिसका बचाव पक्ष ने पुरजोर विरोध किया था। हाईकोर्ट ने अंततः मेरिट और तथ्यों के आधार पर उन्हें राहत देने का निर्णय लिया।
राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल सौम्या चौरसिया पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बेहद प्रभावशाली नौकरशाह मानी जाती थीं। उनकी जमानत के फैसले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि जमानत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे जल्द ही जेल से बाहर आ सकती हैं। हालांकि, जमानत किन शर्तों पर दी गई है, इसकी विस्तृत जानकारी कोर्ट के विस्तृत आदेश की प्रति आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।











