नई दिल्ली। अगर आप कार में बैठकर या गाड़ी चलाते हुए सिगरेट पीने की आदत रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए चेतावनी से कम नहीं। कई बार लोग शराब पीकर गाड़ी चलाने के नियमों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन सिगरेट पीना भी कानूनन दंडनीय है – इस जानकारी से अधिकतर लोग अब भी अनजान हैं।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत, यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय या गाड़ी में बैठकर सिगरेट पीता है, तो उस पर DMVR की धारा 86.1(5)/177 के तहत ट्रैफिक चालान किया जा सकता है। पहली बार नियम तोड़ने पर ₹500 और दोबारा गलती दोहराने पर ₹1500 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, कुछ राज्यों में यह जुर्माना राशि अलग हो सकती है, लेकिन नियम पूरे देश में एक समान लागू है।
इस नियम को सिर्फ कानूनी नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद जरूरी माना गया है। ड्राइविंग के दौरान सिगरेट पीने से चालक का ध्यान भटक सकता है, जिससे दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। वहीं, खिड़की से बाहर फेंकी गई जलती सिगरेट से आग लगने या दूसरों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं भी सामने आई हैं।
यही नहीं, कार सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में आती है, इसलिए पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग प्रतिबंध भी इसमें लागू होता है। अब अगली बार अगर आप या कोई और गाड़ी में सिगरेट पीते दिखे, तो यह समझ लें – यह सिर्फ आदत नहीं, एक खतरनाक और दंडनीय अपराध भी है।