Governor Approves Pension Hold: रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार सेवानिवृत्त हो चुके भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभागों से इस मामले में अभिमत मांगा है। आयोग ने मौजूदा नियमों में मौजूद विसंगतियों पर चिंता जताते हुए कहा है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्ति के चार साल बाद पुराने मामलों में विभागीय जांच शुरू नहीं की जा सकती। इसी वजह से कई मामलों में दोषी अधिकारी कार्रवाई से बच निकलते हैं।
Governor Approves Pension Hold: लोक सेवा आयोग ने कहा है कि कई मामलों में जांच प्रक्रिया लंबी चलती रहती है और चार साल की समय-सीमा पूरी होने के बाद प्रकरण स्वतः समाप्त मान लिया जाता है। इससे भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं में शामिल अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। आयोग ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए समय-सीमा को घटाकर छह माह करने का सुझाव दिया है, ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो सके।
Governor Approves Pension Hold: सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और शासकीय धन के गबन से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976’ के नियम 8, 9 और 65 के तहत की जाएगी।
Governor Approves Pension Hold: नए निर्देशों के अनुसार दोषी अधिकारियों की पेंशन रोकने या वापस लेने के लिए राज्यपाल की अनुमति ली जाएगी। साथ ही सरकारी धन के नुकसान की पूरी वसूली सुनिश्चित की जाएगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति में छह माह से कम समय बचा है, उनके मामलों में तत्काल कार्रवाई पूरी करनी होगी।









