रायपुर। CG News : प्रदेश में मानसूनी बारिश शुरू होते ही खनिज साधन विभाग ने 10 जून से 15 अक्टूबर तक सभी नदी‑नालों से रेत निकालने और ढोने पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश के बाद भौमिकी व खनिकर्म संचालनालय ने सभी कलेक्टरों को सख्त निगरानी के आदेश जारी कर दिए हैं।
CG News : इस रोक के चलते लाइसेंसधारी कारोबारी पहले ही कानूनी भंडारण केंद्रों पर रेत का स्टॉक जमा कर चुके हैं, जबकि कई जगह अवैध भंडारण की भी शिकायतें उठी हैं। विभागीय टीमें ऐसे स्थानों पर छापे मारकर वाहनों को जब्त और जुर्माना वसूल रही हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि रेत आपूर्ति घटने से अगले चार महीनों में सड़क, भवन और अन्य परियोजनाओं की लागत बढ़ सकती है। ठेकेदारों को वैध भंडारण से ऊंचे दाम पर रेत खरीदनी पड़ सकती है, जिससे आम उपभोक्ता भी प्रभावित होंगे।
CG News
खनिज विभाग ने चेतावनी दी है कि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त खदानों में भी उत्खनन या परिवहन पकड़ा गया तो अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। अवैध रेत ढुलाई करते पाए जाने पर त्वरित जब्ती और भारी जुर्माने का प्रावधान रहेगा।
राज्य सरकार ने जनता से अपील की है कि वे निर्माण सामग्री खरीदते समय बिल अवश्य लें और अवैध खनन की सूचना तुरंत जिला खनिज अधिकारी या पुलिस को दें, ताकि नदियों के इको‑सिस्टम को मानसून में सुरक्षित रखा जा सके।