सीहोर: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक गंभीर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। श्यामपुर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय कक्षा 11 की छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई कि पिछले दो महीनों से फरहान (पिता फईम) और अरहम (पिता मतिन) स्कूल आते-जाते समय उसका पीछा कर रहे थे।
छात्रा के आरोप
शिकायत में छात्रा ने बताया कि फरहान ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा और धमकी दी कि अगर वह उनके साथ नहीं गई, तो उसका स्कूल आना बंद करवा दिया जाएगा। इस घटना से छात्रा मानसिक रूप से परेशान हो गई।
परिवार की प्रतिक्रिया
घटना की गंभीरता तब और बढ़ गई जब छात्रा ने फरहान के पिता को रास्ते में रोककर शिकायत की। आरोप है कि फरहान के पिता ने भी अपने बेटे का ही पक्ष लिया, जिससे छात्रा और उसके परिवार को न्याय दिलाने की चुनौती सामने आई।
पुलिस कार्रवाई
सीहोर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई करते हुए फरहान और अरहम के खिलाफ बी.एन.एस. की धारा 74, 351(3) और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच पूरी गंभीरता के साथ की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
समाज में चिंता
इस घटना ने स्थानीय लोगों में चिंता पैदा कर दी है। कई अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं। पुलिस ने भी अपील की है कि छात्राएं अकेले या अनजाने रास्तों से न आएँ और किसी भी आपत्तिजनक घटना की तुरंत सूचना दें।
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला
पॉक्सो एक्ट के तहत इस तरह के मामले विशेष रूप से गंभीर माने जाते हैं। इसमें नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के मामलों की त्वरित जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में भी आरोपियों को जल्द ही न्याय के सामने लाया जाएगा।सीहोर पुलिस ने स्थानीय समुदाय से अपील की है कि वे ऐसे मामलों में सहयोग दें और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करें।













