Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: रायपुर। खरीफ सीजन के बीच छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत पंजीयन कराने का अंतिम मौका है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे 31 जुलाई 2026 तक फसल बीमा जरूर कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने की स्थिति में मुआवजा मिल सके।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। कम बारिश से सूखे और अधिक बारिश से बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, जिससे खरीफ फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: फसल खराब होने पर 72 घंटे में देनी होगी सूचना
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होता है, तो किसान को घटना के 72 घंटे के भीतर बीमा दावा दर्ज कराना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा में सूचना नहीं देने पर दावा प्रभावित हो सकता है।
किसान अपनी सूचना और शिकायत टोल फ्री नंबर 14447 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कृषि विभाग, राजस्व विभाग या संबंधित बीमा कंपनी को भी नुकसान की जानकारी दी जा सकती है।
इन फसलों का करा सकते हैं बीमा
किसान धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, मूंग, उड़द के साथ-साथ मोटे अनाजों में कोदो, कुटकी और रागी जैसी खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: यहां कर सकते हैं आवेदन
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: फसल बीमा के लिए किसान ऋण देने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों, लोक सेवा केंद्र (CSC) या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। समय सीमा को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों से जल्द से जल्द पंजीयन कराने की अपील की है।






