November Last Date Alert : रायपुर। नवंबर महीना खत्म होने को है और इसके साथ ही तीन बड़ी डेडलाइन लोगों के सिर पर आ खड़ी हुई हैं। सरकारी कर्मचारियों से लेकर पेंशनरों और टैक्सपेयर तक—हर किसी के लिए 30 नवंबर एक बेहद अहम तारीख बन गई है। अगर तय समयसीमा में जरूरी काम पूरे नहीं किए गए, तो आने वाले दिनों में परेशानी, नुकसान और अतिरिक्त प्रक्रिया का बोझ झेलना पड़ सकता है।
November Last Date Alert : सबसे पहले बात सरकारी कर्मचारियों की—केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की है। पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी, लेकिन बढ़ा कर नवंबर के अंतिम दिन तक कर दी गई। UPS को NPS की तुलना में अधिक स्थिर और भरोसेमंद रिटायरमेंट विकल्प माना जा रहा है। ऐसे में जो कर्मचारी इस नई स्कीम को चुनना चाहते हैं, उनके पास अब बेहद कम समय बचा है।
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इधर पेंशनरों के लिए भी नवंबर का आखिरी सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर तय है। अगर निर्धारित तारीख तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो अगले महीने की पेंशन रुक सकती है, और फिर पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी। बैंक, डीजी लॉकर, ऑनलाइन पोर्टल और आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन—इन सभी माध्यमों से लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा किया जा सकता है।
टैक्सपेयर वर्ग के लिए भी 30 नवंबर का दिन कम अहम नहीं है। अक्टूबर 2025 में काटे गए TDS से जुड़े स्टेटमेंट, सेक्शन 92E के अंतर्गत रिपोर्ट जमा करने वालों के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन और अंतरराष्ट्रीय समूहों की कंस्टीट्यूएंट एंटिटीज़ के लिए फॉर्म 3CEAA जमा करने की अंतिम तारीख—तीनों 30 नवंबर तक ही तय हैं। इन अनुपालनों में देरी होने पर पेनाल्टी, नोटिस और अतिरिक्त कंप्लायंस बोझ बढ़ सकता है।
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यानी कुल मिलाकर, नवंबर का अंत सिर्फ कैलेंडर बदलने का समय नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने की आखिरी चेतावनी है।













