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MP के शिक्षकों के लिए आया बड़ा नियम! 90% ई-अटेंडेंस वाले टीचर्स को ही ट्रांसफर का मौका

MP Teacher Transfer Policy 2026: मप्र शिक्षक ट्रांसफर नीति 2026 के तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादलों को लेकर नया नियम लागू किया है। नई व्यवस्था के अनुसार केवल उन्हीं शिक्षकों को ट्रांसफर प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जिनकी ई-अटेंडेंस 90 प्रतिशत या उससे अधिक दर्ज होगी।इस फैसले के बाद प्रदेश भर के शिक्षकों के बीच नई नीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

मप्र शिक्षक ट्रांसफर नीति 2026 में ई-अटेंडेंस को सबसे महत्वपूर्ण मानदंड बनाया गया है। जिन शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम पाई जाएगी, उन्हें इस वर्ष की ट्रांसफर प्रक्रिया में पात्र नहीं माना जाएगा।विभाग का मानना है कि इससे नियमित उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा और स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सकेगी।

अधिकारियों को दिए गए विशेष निर्देश
मप्र शिक्षक ट्रांसफर नीति 2026 को लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी जिलों से शिक्षकों की ई-अटेंडेंस का रिकॉर्ड अपडेट किया जाए।इसके अलावा ऐसे शिक्षकों की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज करने को कहा गया है, जिन्होंने संविलियन के बाद निर्धारित सेवा अवधि पूरी नहीं की है।

अप्रैल तक की उपस्थिति बनेगी आधार
मप्र शिक्षक ट्रांसफर नीति 2026 के तहत ट्रांसफर पात्रता तय करने के लिए अप्रैल 2026 तक के रिकॉर्ड को आधार बनाया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मई और जून के शुरुआती दिनों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता है, इसलिए इन महीनों की उपस्थिति को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।जिला और संकूल स्तर के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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58 हजार शिक्षकों के ट्रांसफर फिलहाल रुके
मप्र शिक्षक ट्रांसफर नीति 2026 के बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। प्रदेश के लगभग 58 हजार शिक्षकों के तबादले फिलहाल रोक दिए गए हैं।लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इन शिक्षकों का ट्रांसफर फरवरी 2027 तक नहीं किया जाएगा। इसके बाद विभाग नई परिस्थितियों के अनुसार अलग नीति पर निर्णय ले सकता है।

एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट होगा पूरा रिकॉर्ड
मप्र शिक्षक ट्रांसफर नीति 2026 के तहत सभी शिक्षकों का डेटा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपडेट किया जा रहा है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की पूरी जानकारी समय पर पोर्टल पर दर्ज की जाए।इस प्रक्रिया का उद्देश्य ट्रांसफर और प्रशासनिक निर्णयों को अधिक पारदर्शी बनाना है।

जनगणना ड्यूटी वाले शिक्षकों पर विशेष प्रावधान
मप्र शिक्षक ट्रांसफर नीति 2026 के अनुसार जिन शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाई गई है, उनके ट्रांसफर को लेकर अलग व्यवस्था लागू रहेगी।ऐसे शिक्षकों की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जा रही है ताकि विभाग के पास सभी आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध रहें और प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

क्या होगा नई नीति का असर?
मप्र शिक्षक ट्रांसफर नीति 2026 का सीधा असर हजारों शिक्षकों पर पड़ सकता है। अब नियमित उपस्थिति और डिजिटल रिकॉर्ड ट्रांसफर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।शिक्षा विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था से ट्रांसफर प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और नियम आधारित बनेगी। आने वाले दिनों में इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के शिक्षकों की पात्रता और तबादलों की तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है।

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