GST NEWS : नई दिल्ली – सरकार 22 सितंबर से आम जनता को जीएसटी में राहत देने जा रही है. इस तारीख से नए GST रिफॉर्म लागू होंगे, जिससे खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की कई ज़रूरत की चीजें और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे AC, टीवी, कार और बाइक तक सस्ते हो जाएंगे.
GST NEWS : दरअसल, 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े बदलाव किए गए. अब केवल दो टैक्स स्लैब – 5% और 18% – ही रहेंगे. पहले मौजूद 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया है. 12% स्लैब में शामिल ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को 5% के स्लैब में और 28% स्लैब वाले ज़्यादातर आइटम्स को 18% स्लैब में डाल दिया गया है.
GST NEWS : इसके अलावा कुछ ज़रूरी चीजों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है यानी अब उन पर ‘0’ प्रतिशत टैक्स लगेगा. इससे इन उत्पादों की कीमतों में सीधा असर पड़ेगा और वे काफी सस्ते हो जाएंगे.
GST NEWS : जानिए किन सामानों पर अब 0% GST लगेगा:
| आइटम्स | पुरानी जीएसटी दर | नई जीएसटी दर |
|---|---|---|
| पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड) | 5% | 0% |
| UHT दूध | 5% | 0% |
| पिज्जा ब्रेड | 5% | 0% |
| खाखरा, चपाती या रोटी | 5% | 0% |
| पराठा, कुल्चा और अन्य पारंपरिक ब्रेड | 5% | 0% |
| व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा | 18% | 0% |
| कुछ जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं) | अलग-अलग | 0% |
| मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 0% |
| शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल | 12% | 0% |
| कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र | 12% | 0% |
GST NEWS : फूड आइटम्स के साथ-साथ हेल्थ सेक्टर को भी इस बदलाव से बड़ी राहत मिली है. 33 ज़रूरी जीवन रक्षक दवाएं अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई हैं. इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे इलाज और बीमा दोनों सस्ते हो जाएंगे.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इन बदलावों का सीधा लाभ ग्राहकों तक पहुंचेगा और महंगाई में राहत मिलेगी.













