Delhi Government : दिल्ली सरकार ने राजधानी में पुराने वाहनों के मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। अब उन डीजल‑वाहनों के लिए जिनकी उम्र 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है तथा पेट्रोल‑वाहनों के लिए जिनकी उम्र 15 वर्ष हो चुकी है, एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेने की समय‑सीमा हटाने का निर्णय लिया गया है।
पहले नियमों के तहत ये वाहन निर्धारित आयु पूरी करने के बाद एक वर्ष के भीतर ही एनओसी के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन यदि समय सीमा निकल जाती थी तो आवेदन स्वीकार नहीं होता था। इस स्थिति में वाहन मालिक अपने वाहन को दूसरे राज्य में ट्रांसफर या बेच नहीं पाते थे। अब इस नियम को संशोधित कर रखा गया है कि वाहन की आयु पूरी हो चुकी हो तब भी किसी समय एनओसी लिया जा सकेगा।
Delhi Government : परिवहन विभाग के अनुसार इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों वाहन‑मालिकों को राहत देना है जिनके पास पुराने वाहनों की वजह से विकल्प सीमित हो गए थे। राजधानी दिल्ली में अनुमानतः चार लाख से अधिक ऐसे पुराने वाहन हैं जिनकी आयु पूरी हो चुकी है और जिन्हें एनओसी न मिलने के कारण वे दूसरे राज्यों में उपयोग या बिक्री नहीं कर पा रहे थे।
हालाँकि इसके साथ यह भी ध्यान देना होगा कि पिछले दिशा‑निर्देशों में यह स्पष्ट था कि नौ वर्ष या उससे अधिक पुराने डीजल वाहन तथा पंद्रह वर्ष या उससे अधिक पुराने पेट्रोल वाहन “एंड‑ऑफ‑लाइफ” की श्रेणी में आते हैं और उनके लिए एनओसी पर अंकुश था।
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Delhi Government : इसलिए वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी वाहन‑स्थिति, वर्ष एवं पंजीकरण आदि की पुष्टि कर लें तथा परिवहन विभाग के कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी जुटाएँ। यदि वाहन काफी पुराना हो गया है, तो एनओसी आवेदन से पहले नियमों का विस्तृत अध्ययन करना विवेकपूर्ण रहेगा।



 
                                    


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                