रायपुर। Chhattisgarh Liquor Scam :छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाले में फंसे अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि, राज्य की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) द्वारा दर्ज मामले में अभी उन्हें जेल में रहना होगा।
अरविंद सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने कहा कि ED के पास कोई ठोस और टिकाऊ सबूत नहीं हैं। अदालत ने भी यह माना कि सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता।
सुनवाई के दौरान ED ने आरोप लगाया कि सिंह ने विकास अग्रवाल के साथ मिलकर 40 करोड़ की अवैध कमाई की थी। लेकिन जब कोर्ट ने पूछा कि विकास अग्रवाल को आरोपी बनाया गया या नहीं, तो ईडी ने बताया कि वह अभी फरार है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की चार्जशीट टिकाऊ नहीं लगती।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी अरविंद सिंह को ईओडब्ल्यू केस में फिलहाल जेल में ही रहना होगा, जिससे यह मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर अभी लंबा चलने की संभावना है।