Chhattisgarh Driving License: रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों के लिए परिवहन विभाग ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत लाइसेंस की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों से जुड़ा एक जागरूकता वीडियो देखना अनिवार्य होगा। वीडियो देखने के बाद ही लाइसेंस की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
10 से 15 मिनट का होगा वीडियो
परिवहन विभाग के नए नियम के मुताबिक, ऑनलाइन टेस्ट या परीक्षा प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को करीब 10 से 15 मिनट का वीडियो दिखाया जाएगा। इसमें सड़क सुरक्षा के नियम, ट्रैफिक सिग्नल, सड़क पर लगे साइन बोर्ड और विभिन्न यातायात चिन्हों की जानकारी दी जाएगी।
वीडियो में नशे में वाहन चलाने से होने वाले नुकसान, ड्राइविंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और यातायात नियमों का पालन करने के महत्व के बारे में भी बताया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अभ्यर्थी को अवेयरनेस प्रोग्राम का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैया के मुताबिक, लाइसेंस प्रक्रिया में यह वीडियो दिखाया जा रहा है और इसे देखे बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। विभाग का उद्देश्य वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।
Chhattisgarh Driving License: गौरतलब है कि सड़क हादसों में हर साल बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2025 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 6,967 लोगों की मौत हुई। वहीं 2026 में 31 मई तक राज्य में 6,891 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की जा चुकी थीं।






