RTI High Court Decision को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी, जैसे विवाह पंजीयन आवेदन, जन्मतिथि, पहचान पत्र और अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज, सूचना का अधिकार (RTI) के तहत किसी तीसरे व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, जब तक कि उससे जुड़ा कोई बड़ा जनहित साबित न हो।जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की एकल पीठ ने इस आधार पर दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।




